खुद का उद्यम लगाने ग्रामोद्योग देगा 35% की छूट, हितग्राहियों को मिलेगा लाभ : शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित
कवर्धा। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें शासन द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 28 जिलों के माध्यम से आवेदन जमा कर योजना का लाभ लिया जा सकता है।
खादी तथा ग्रामोद्योग के प्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केन्द्र शासन की इस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण अजा, अजजा, अपिव, सामान्य वर्ग के लिए सेवा क्षेत्र (सायकल रिपेयरिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकापी, वीडियोग्राफी इत्यादि) के लिए 20लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र (दोना पत्तल निर्माण, फेबिक्रेशन, दूध डेयरी प्रोडक्ट, साबुन निर्माण, मसाला निर्माण, दलिया निर्माण, पशुचारा निर्माण, फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण, नूडल्स निर्माण इत्यादि) के लिए 50 लाख तक का लोन (ऋण) बैंक के माध्यम से प्रदाय किया जाता है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के हितग्राही को 25 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। उन्होंनें बताया कि सामान्य वर्ग के पुरूष ग्रामीण हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा शहरी हितग्राही को 15 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस योजनांतर्गत ऑनलाईन आवेदन पीएमईजीपी पोर्टल में किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य शासन की इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अजा, अजजा एवं अपिव वर्ग को सेवा क्षेत्र (सायकल रिपेयरिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकापी, वीडियोग्राफी इत्यादि) के लिए 1 लाख रूपए एवं विनिर्माण क्षेत्र (दोना पत्तल निर्माण, फेबिक्रेशन, दूध डेयरी प्रोडक्ट, साबुन निर्माण, मसाला निर्माण, दलिया निर्माण, पशुचारा निर्माण, फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण, नूडल्स निर्माण इत्यादि) के लिए 3 लाख रूपए तक का लोन बैंक के माध्यम से प्रदाय किया जाता है, जिसमें 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना में हितग्राही को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं लगाना होता है। यह योजना ऑफलाईन है। उन्होंने बताया कि सहायक संचालक/प्रभारी प्रबंधक, जिला पंचायत कबीरधाम, खादी ग्रामोद्योग शाखा से आवेदन प्राप्त कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
आवेदन हेतु वांछित दस्तावेज
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र (अंकसूची), ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 50 स्टाम्प पर शपथ पत्र, बैंक पासबुक छायाप्रति, पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज आवश्यकतानुसार। स्वरोजगार के लिए आवेदन प्रेषित करने सहायक संचालक, प्रभारी प्रबंधक, खादी ग्रामोद्योग शाखा, जिला पंचायत कार्यालय कबीरधाम से प्रत्यक्ष दूरभाष (7898985205, 9685689696) पर संपर्क कर सकते है।