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ग्राम पंचायत नेऊर सरपंच बर्खास्त, भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता में दोषी सिद्ध : अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया की बड़ी कार्यवाही

कुई कुकदुर। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नेऊर के सरपंच को अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया के द्वारा बर्खास्त करने की कार्यवाही की गई है ।
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंडरिया के राजस्व प्रकरण क्र.202301081100029ब-121 वर्ष 2022-23 पक्षकार पार्वती सुनहले उपसरपंच ग्राम पंचा. नेऊर विरूद्ध श्रीमती फुलबाई सोनी सरपंच ग्राम पंचायत नेऊर में पारित दिनांक 22.06.23 के अनुसार आवेदिका पार्वती सुनहले उपसरपंच ग्राम पंचायत नेऊर के द्वारा किये गये शिकायत का जांच दल द्वारा पुष्टि किये जाने के
फलस्वरूप श्रीमती फुलबाई सोनी सरपंच ग्राम पंचायत
नेऊर को पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40-1
(ख) के तहत बर्खास्त किए जाने की कार्यवाही की गई है
साथ ही पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40(2)
के तहत आगामी 6 वर्षों के लिए निर्वाचन हेतू निर्हरित किए जाने का आदेश पारित किया गया है जो कि यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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