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स्वयं का उद्यम प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित

कवर्धा।मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 के लिए जिले में 20 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजनान्तर्गत बैंको के माध्यम से उद्योग के लिए 25 लाख रूपए, सेवा उद्यम के लिए 10 लाख रूपए और व्यवसाय के लिए 2 लाख रूपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना अंतर्गत सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, महिला, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
उन्हांने बताया कि योजना अंतर्गत् विभिन्न प्रकार के उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय श्रेणी यथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित सेवा, व्यवसाय हालर आटा चक्की, वेल्डिंग, फर्नीचर, च्वाईस सेंटर, फोटो कापी, टेन्ट हाउस, टेलरिंग, कृषि सेवा केंद्र, मोटर सायकल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक दुकान, रिपेयरिंग, किराना दुकान, मेडीकल स्टोर, फुटवेयर, कपड़ा दुकान, स्टेशनरी, मनिहारी, सेलून, ब्यूटी पार्लर आदि के लिए जिले के हितग्राही आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

योजनान्तर्गत लाभ लेने के लिए आवश्यक अहर्ताएं

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए (अनुसूचित जाति, जनजाति, अपिव, निःशक्तजन, महिला उद्यमी, नक्सल प्रभावित, भूतपूर्व सैनिक अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट)। उन्होंनें बताया कि आवेदक किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक ने प्र.म.रो.सृ.का., भारत सरकार, राज्य सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत सब्सिडी का लाभ न लिया हो। उन्होंने बताया कि उपरोक्तानुसार अहर्ताएं पूर्ण करने वाले हितग्राही कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर 20 जून 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजनाअंतर्गत विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

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