मामूली विवाद पर पिता का हत्या करने वाले हत्यारे पुत्र को चिल्फी पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के भीतर
कवर्धा थाना चिल्फी पुलिस को 18 अक्टूबर की दोपहर में सूचना मिली कि ग्राम शंभूपीपर निवासी मंगल सिंह बैगा को उसके पुत्र चारू सिंह ‘बैगा (19) द्वारा लकड़ी के डंडे से मारपीट किया। सिर पर प्राण घात हमला कर गंभीर चोट पहुंचा कर उसकी हत्या कर दी है।
सूचना पर तत्काल चिल्फी थाना प्रभारी निरीक्षक विकास बघेल द्वारा तत्काल थाने की टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। देखने पर मृतक व्यक्ति का शव घर के बरामदे में रखा था। पूछताछ करने पर मृतक की पत्नी रूनिया बाई बैगा ने बताया कि उसका लड़का चारू सिंह बैगा घरेलू बात को लेकर लकड़ी के डंडे से अपने पिता मंगल सिंह बैगा के सिर में प्राणघात हमला कर उनकी हत्या करके भाग गया है।
प्रार्थीयां के बयान पर आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं शव पोस्टमार्डम के लिए भेजा गया। चिल्फी थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर आरोपी चारू सिंह बैगा के पता तलाश के लिए अलग-अलग क्षेत्र में रवाना किया गया। आरोपी चारू से पूछताछ करने पर पुलिस टीम को बार-बार गुमराह कर रहा था, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर हत्या करना स्वीकार किया गया।
मारपीट के डर से आरोपी भाग गया था जंगल
पुलिस ने बाताया कि वह 18 अक्टूबर की दोपहर करीब 2 बजे घर में सोया था उसी समय उसके पिताजी मंगल सिंह बैगा आये और जोर-जोर से गालीगलौज करते हुए कहने लगे की तुम काम-धाम कुछ करते नही, दिन रात घुमते-फिरते रहते हो कहने लगा। उनके तानों से युवक को गुस्सा आया आवेश में आकर और अपने पिता को अश्लील गाली देने लगा।
वाद विवाद करते हुए घर के आंगन में घेरा करने के लिए रखे लकड़ी के डंडे से उनके सिर के पीछे जोर से मार दिया, जिससे मुंह के बल जमीन में गिर गया। जमीन में गिरने से उसके सिर माथा चेहरा व सीना में चोट लग गया और वे बेहोस हो गया। उसी समय उसकी मां आ गई। पिताजी को आंगन से बरामदे में ले जाकर उसे उठाने लगी। पिताजी बातचीत भी नहीं कर रहे थे। तब उसकी मां जीजा और पड़ोसी को बुलाई। दोनों आये उसके बाद गांव के अन्य लोग भी आने लगे तब डर से आरोपी युवक आंगन में रखे डण्डा को अपने घर के बाड़ी में फेक दिया और घर में भाई बहन लोग मारेंगें के डर से से जंगल की ओर भाग गया।
हत्या करने वाले डंडे को आरोपी ने पुलिस टीम को बरामद कराया गया जिसे पुलिस टीम द्वारा जब्त किया। आरोपी को गिरफ्तार कर 19 अक्टूबर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चिल्फी निरीक्षक श्री विकास बघेल के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से प्रधान आरक्षक क्र.16 गोकुल सोनकर, प्रधान आरक्षक क्र.273 महेश मरावी, प्रधान आरक्षक क्र.453 उमाशंकर, आरक्षक क्र.107 संतोष बर्वे, आरक्षक क्र.164 अमन वाहने, आरक्षक क्र.706 चंद्रकांत वर्मा, आरक्षक क्र.884 हरजेन्द्र रात्रे, आरक्षक क्र.22 राम नारायण तिवारी, आरक्षक क्र.715 दीपचंद नेताम, आरक्षक क्र. 886 गंगा राम, आरक्षक क्र.685 राजेश लाँझी, CAF आर तिलक पटेल, प्रेमप्रकाश, कालीचरण , संजय का सराहनीय योगदान रहा।