स्वास्थ्य लिपिक अजय कुमार देवांगन के दिव्यांगता की जांच के मांग को लेकर छ. ग. दिव्यांग सेवा संघ करेगी उग्र आंदोलन, सौंपा ज्ञापन

कवर्धा। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने कबीरधाम कलेक्टर और सीएमएचओ को ज्ञापन देकर दिव्यांगों के लिए आरक्षित श्रेणी में विशेष भर्ती अभियान के तहत श्रवण बाधित दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त स्वास्थ्य लिपिक अजय कुमार देवांगन के दिव्यांगता का जांच सत्यापन करवाने की मांग किया है।
सीएमएचओ द्वारा अजय कुमार देवांगन को दीये नियुक्ति आदेश के नियम शर्तो की कंडिका 11 में आवेदकों को अपनी दिव्यांगता का स्थाई जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पात्र होना उल्लेख किया गया है।
अजय कुमार देवांगन का दिव्यांग प्रमाण पत्र अस्थाई है उसकी वैधता दिनांक 13/08/18 को समाप्त हो गई है।सीएमएचओ द्वारा अजय कुमार देवांगन के दिव्यांगता का सत्यापन करने और स्थाई प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कोई कार्यवाही नही किया गया है।
ये बताना लाजिमी होगा कि, दिव्यांग प्रमाण पत्र आवेदक के गृह जिला के मेडिकल बोर्ड में बनाया जाता है। अजय कुमार देवांगन मूल रूप से जिला जांजगीर चापा के निवासी है। अजय कुमार देवांगन ने अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिला बिलासपुर से बनवाया है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की शिकायत पर संचालक स्वास्थ्य के द्वारा फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने वाले बिलासपुर के कान नाक गला विशेषज्ञ डॉ प्रमोद महाजन के द्वारा बनाये गए श्रवण बाधित दिव्यांग प्रमाण पत्रों की दिव्यांगता का जांच सत्यापन कराया जाना है। अजय कुमार देवांगन के दिव्यांग प्रमाण पत्र को भी बिलासपुर के उक्त डॉ प्रमोद महाजन ने ही बनाया है।
छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने अजय कुमार देवांगन की दिव्यांगता का सत्यापन सम्भागीय मेडिकल बोर्ड रायपुर से करवाने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही नही करने की स्थिति में 30/10/24 को संघ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष उग्र आंदोलन की पूर्व सूचना दिया है।