जिला पंचायत सीईओ के पत्र को तब्ज्जो नही दे रहा है बोड़ला जनपद सीईओ फर्जी हाजरी भरने वाले को दिया जा रहा है संरक्षण
कवर्धा। कबीरधाम जिला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत भारी गड़बड़ी और अनियमितता उजागर होने के बावजूद अधिकारी अपने कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के बजाए संरक्षण देते है । इस मामले में बोडला विकासखण्ड सबसे आगे दिखाई देता है जबकि वहां के जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी परिवीक्षा अवधि में है बावजूद कार्यवाही नहीं करते जो चर्चा का विषय बना हुआ है ।
मामल 01
बोडला विकासखण्ड के ग्राम पंचायत मड़मडा जहां तालाब गहरीकरण के नाम पर लाखो रुपए का फर्जी हाजरी भरकर राशि निकाल लिया गया और दोषियों को बर्खास्त करने के बजाए वसूली की कार्यवाही किया जा है जबकि नियमानुसार पद से हटाते हुए अपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए।
मामला 02
कार्यालय जिला पंचायत – कबीरधाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (छ.ग.) पत्र क्रमांक/1151 / जि.पं./स्था. / MGNREGA/2023-24 कबीरधाम, दिनॉक- 29.02.2024 मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बोड़ला को जारी पत्र में तीजराम एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत बांधा द्वारा “मनरेगा योजनांतर्गत सुन्दर लाल पोर्ते, रोजगार सहायक ग्रा.पं. बांधा, जनपद पंचायत बोड़ला द्वारा अपने आदमी एवं अपने घर परिवार को बिना कार्य किये फर्जी हाजरी भरना एवं फायदा पहुंचाने के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन अनुसार “जॉच की बिन्दु एवं लिखित बयान के अनुसार रोजगार सहायक का आम नागरिको के साथ सुमधुर व्यवहार नहीं करने तथा पारिवारिक अविवाहित भाईयों के नाम जॉब कार्ड बनाने तथा तालाब निर्माण में फर्जी हाजरी भरने के कारण दोषी पाया गया। इस तरह से अपने पदेन दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किया जाना प्रदिवेदित किया गया है।” अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त शिकायत पर प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित सुन्दर लाल पोते को ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत बांधा, विकासखण्ड बोड़ला के पद से तत्काल नियमानुसार बर्खास्त की कार्यवाही करते हुए पालन प्रतिवेदन 03 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें का निर्देश दिया गया है ।
जिला पंचायत के पत्र को जनपद सी ई ओ ने किया किनारा
परिवीक्षा अवधि जनपद पंचायत बोडला के मुख्यकार्यपालन अधिकारी ने उच्च कार्यालय जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी के पत्र को किनारे कर दिया है जबकि कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित किया है उसे भी किनारा किया है। आखिर रोजगार सहायक को संरक्षण देते हुए फर्जीवाड़ा को पनाह दे रहा है ।