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श्रम विभाग के भ्रष्ट अधिकारी शोएब कॉजी निलंबित : लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर वसूली सहित कई आरोपों में पाए गए दोषी

कवर्धा। जिले में पदस्थ लेबर ऑफिसर शोएब काजी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ठेकेदारों को सुरक्षा निधि नहीं लौटाने, लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने और शासन की योजनाओं में अनुचित तरीके से लेन- देन के मामले में शोएब को दोषी पाया गया है।

जांच में दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के अपर सचिव राकेश साहू ने श्रम पदाधिकारी शोएब काजी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बुधवार को जारी आदेश में बताया कि श्रम पदाधिकारी शोएब काजी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-(तीन) का उल्लंघन होना पाया गया।

श्रम पदाधिकारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित किया है। श्रम पदाधिकारी शोएब के निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में अपचारी अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आरोप है कि लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर श्रम पदाधिकारी ने ठेकेदारों से घूस ली है। मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने इस मामले की जांच का जिम्मा अपर कलेक्टर को सौंपा था। इसके बाद अपर कलेक्टर ने सबसे पहले श्रम पदाधिकारी से विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों की सूची मांगी, लेकिन दी नहीं।

इस पर जांच अधिकारी ने उद्योग विभाग से ठेकेदारों की सूची निकाल कर सभी के बयान दर्ज किया। जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई, जिस पर कार्रवाई हुई है। बता दें कि इसी लेन- देन मामले में श्रम कार्यालय में पदस्थ दो प्लेसमेंट कर्मचारियों को मई 2023 में हटाया गया था।

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