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मेडिकल फर्जीवाड़ा मामला दोषी दीपक सिंह ठाकुर सहायक ग्रेड 3 को निलंबित कर विभागीय जांच करने एवं पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने संचालक स्वास्थ्य ने दिया आदेश

आशु चंद्रवंशी,बड़ेगौटिया/कवर्धा।जिला अस्पताल कवर्धा में घटित बहुचर्चित तथा अब तक के ज्वलंत मेडिकल प्रणाम पत्र फर्जीवाड़ा मामले में दोषी पाए गए जिला चिकित्सालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 03, दीपक ठाकुर को निलंबित कर विभागीय जांच करने स्वास्थ्य संचालक ने आदेश जारी किया है। आदेश में जाँच उपरांत थाने में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कर की गई कार्रवाई से अवगत करने का भी स्पष्ट उल्लेख संचालक ने किया है।
स्वास्थ्य संचालक ने मेडिकल फर्जीवाड़ा मामले में दोषी दीपक ठाकुर के कृत्यों को अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति का बताते हुए सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत निलंबित कर विभागीय जांच करने व पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने आदेशित किया है। उपरोक्त मामला कबीरधाम जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए अब तक के बड़े और अत्यंत गंभीर कृत्य को उजागर करता है, निलंबन पश्चात जाँच की सुई अगर अटकी तो समझिये आरोपी को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।

फलसफा फर्जीवाड़ा का मुख्य आरोपी दीपक ठाकुर के प्रभार मेडिकल बोर्ड शाखा से मार्च 2021 में कलर ब्लाइंड अनफिट दो नव आरक्षकों को नेत्र सहायक अधिकारी के फर्जी दस्तखत करके फिट मेडिकल प्रमाण पत्र दिया गया था। यहाँ ये बताना बेहतर होगा कि मामले में कवर्धा थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफ आई आर नम्बर 0255/2021 पंजीबद्ध किया गया है साथ ही नव आरक्षकों को तत्कालीन पुलिस अधिकारी ने तत्काल बर्खास्त भी कर दिया था, किन्तु फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला दीपक ठाकुर अब तक बचा हुआ है। जो संचालक के सख्त आदेश के बाद अब विभागीय कार्रवाई से नतीजे जल्द ही न्यायसंगत होंगे।

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